RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे की निकासी पर प्रतिबंध लगाया, बैंक के बाहर ग्राहकों की कतार लगी

Mumbai : RBI द्वारा मुंबई के अंधेरी स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिये जाने की खबर है. इसके साथ ही  आरबीआई ने  न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए हटा दिया है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को […]

Feb 15, 2025 - 05:30
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RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे की निकासी पर प्रतिबंध लगाया, बैंक के बाहर ग्राहकों की कतार लगी

Mumbai : RBI द्वारा मुंबई के अंधेरी स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिये जाने की खबर है. इसके साथ ही  आरबीआई ने  न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए हटा दिया है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए ‘प्रशासक’ के रूप में नियुक्त किया गया है.

जमाकर्ताओं के पैसे निकासी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस कारण बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मच गया है. आज शुक्रवार को प्रतिबंध लगने की खबर फैलते ही न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की कतारें लग गयी. चिंतित ग्राहक अपना पैसा निकालना चाहते थे.

बैंक की विजयनगर शाखा के बाहर खाताधारकों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्राहक इस बात की चिंता में थे कि उनका पैसा डूब तो नहीं जायेगा. ग्राहकों ने आरोप लगाया कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है. ग्राहक सहायता सेवाएं और ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं.
खबर है कि बैंक के बाहर जमा लोगों में से ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं. बैंक अधिकारियों ने कतार में खड़े लोगों को कूपन दिये. जिससे वे अपने लॉकर तक पहुंच सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई को दिये गये निर्देश गुरुवार को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गये हैं. निर्देश छह माह की अवधि तक लागू रहेंगे. इसकी समीक्षा की जायेगी.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों से घाटे में जा रहा है

बताया जाता है कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों से घाटे में जा रहा है. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को 227.8 मिलियन रुपये का घाटा और वित्त वर्ष 2023 में 307.5 मिलियन रुपये का घाटा होने का अनुमान है. आरबीआई के आदेश के अनुसार एक ग्राहक इस बैंक से केवल पांच लाख रुपये ही निकाल सकता है. इसके अलावा ग्राहकों को लॉकर में रखे सामान को निकालने की अनुमति भी दी गयी है.

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