केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगी, हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा…  

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गयी जमानत 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दी.  हाईकोर्ट में दो से तीन दिन में फैसला आ सकता है  New Delhi :  दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने आज ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित […]

Jun 22, 2024 - 05:30
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केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगी, हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा…  
केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगी, हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा...  

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गयी जमानत 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दी.  हाईकोर्ट में दो से तीन दिन में फैसला आ सकता है

 New Delhi :  दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने आज ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा.  यानी केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गयी जमानत 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दी.  हाईकोर्ट में दो से तीन दिन में फैसला आ सकता है. मामला यह है कि केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है. जान लें कि कल गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर जमानत जमानत दे दी थी.

कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल मंगवाई

इस मामले में आज आज जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले को तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल मंगवाई और सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगा दी.

ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी

शुक्रवार सुबह ही ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी.   ईडी और केजरीवाल की ओर से उनके वकीलों ने दिन भर बहस की. उनकी दलीलें सुनने के बाद शाम को हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर पर फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट अब इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करेगा. फिर जमानत मंजूर करने यह नहीं करने पर फैसला करेगा.  हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी एक हफ्ते तक की रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ  दिनों के लिए जमानत दी थी

कोर्ट में दोपहर बाद एक बजे सुनवाई शुरू होने पर अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने जज न्याय बिंदु के फैसले को लेकर ईडी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ  दिनों के लिए जमानत दी थी. इस आदेश का ट्रायल कोर्ट जज ने जिक्र किया है. विक्रम चौधरी ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले को आवकाशकालीन बेंच के सामने उठाने की बेचैनी क्यों थी.  चौधरी ने याद दिलाया कि  सुप्रीम कोर्ट ने कहा  है कि वह (केजरीवाल) दोषी करार नहीं दिये गये हैं. उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है. मामला लंबे समय से लंबित है. स्टे का कोई सवाल नहीं है.

एएसजी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें ठीक से सुना ही गया

चौधरी की दलील के बाद ईडी की ओर से एएसजी ने हाईकोर्ट के सामने जिरह की. एएसजी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें ठीक से सुना नहीं गया. इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज कर देना चाहिए,  कोर्ट ने हमें सुना नहीं. हमारी तरफ से दिये गये दस्तावेज नहीं देखे. कहा कि यह बहुत ज्यादा है.  ईडी ने कहा कि कोर्ट ने दस्तावेज नहीं देखे.  यह अदालत की जिम्मेदारी है कि दस्तावेजों पर विचार करे.  सिंघवी ने कहा- इस तरह के मामले में स्टे का मतलब जमानत रद्द करना है. हर बार यह कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने उस तर्क को नोट नहीं किया या उस पर विचार नहीं किया. कहा कि  ईडी कानून को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है. सिंघवी ने स्टे ना लगाने की अपील  की

 

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