धनबाद : घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार समेत कोर्ट की 3 खबरें
Dhanbad : एक युवती के घर में घुस कर दुष्कर्म करने के मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने पुटकी निवासी आरोपी बबलू सिंह को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला की तारीख 31 मई निर्धारित की […]
Dhanbad : एक युवती के घर में घुस कर दुष्कर्म करने के मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने पुटकी निवासी आरोपी बबलू सिंह को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला की तारीख 31 मई निर्धारित की है. घटना के संबंध में पीड़िता ने पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद बबलू सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने 27 मई 2019 को आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी.
पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत
Dhanbad : मैथन डैम के समीप मिलेनियम पार्क के पास बनी अवैध दुकानों को हटाने के विरोध में कंबाइंड बिल्डिंग प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन, पथराव व सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने सोमवार को अदालत में सरेंडर किया. धनबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के आलोक में अरूप चटर्जी को जमानत दे दी. अरूप की अग्रिम जमानत याचिका 15 मई को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत ने उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था. उक्त मामले में सीआईएसएफ के कमांडर की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 25 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसमें अरूप चटर्जी व अन्य को आरोपी बनाया गया था.
विधायक ढुल्लू महतो नहीं हुए हाजिर
Dhanbad : हाइवा व टीपर लूट और डोमन महतो पर हमला मामले की सुनवाई सोमवार को धनबाद के एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनाई के दौरान आरोपी बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो अदालत में हाजिर नहीं हुए. अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि हाइवा व टीपर के मालिक किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को ढुल्लू महतो के समर्थक केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा,बॉबी खान व अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था. प्राथमिकी के मुताबिक, 15 फरवरी 2020 को किरण महतो के 4 हाइवा व टीपर केशरगढ़ साइडिंग में चल रहे थे. इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुल्लू महतो के समर्थक उपर्युक्त सभी लोग हाइवा लूट कर ले जा रहे हैं.
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