पत्नी-बच्ची हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा, हाईकोर्ट ने किया बरी
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने आनंद कुमार दांगी को उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या के जुर्म से बरी कर दिया है. आनंद कुमार दांगी को हजारीबाग सिविल कोर्ट ने पत्नी और बच्चे की हत्या में दोषी पाते हुए सितंबर 2023 में फांसी की सजा सुनाई थी. सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आनंद कुमार […] The post पत्नी-बच्ची हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा, हाईकोर्ट ने किया बरी appeared first on lagatar.in.
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने आनंद कुमार दांगी को उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या के जुर्म से बरी कर दिया है. आनंद कुमार दांगी को हजारीबाग सिविल कोर्ट ने पत्नी और बच्चे की हत्या में दोषी पाते हुए सितंबर 2023 में फांसी की सजा सुनाई थी. सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आनंद कुमार दांगी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आनंद कुमार दांगी को बरी कर दिया. दरअसल साल 2018 में अंगिरा कुमारी के पिता ने चौपारण थाना में आनंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आनंद दांगी ने अपनी गर्भवती पत्नी अंगिरा कुमारी और एक साल की बेटी को पहले धारदार हथियार से काटकर हत्या की और इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उनके शवों को कुएं में फेंक दिया.
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