Jamshedpur : तीन महीने के भीतर तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा कमिटी का होगा चुनाव
हाईकोर्ट ने एसडीओ व सिटी एसपी को निगरानी का दिया निर्देश Jamshedpur (Sunil Pandey) : तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा कमिटी के चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति न्यायाधीश राजीव राय की एकल पीठ ने मुहर लगा दी. कोर्ट ने उभय पक्ष की चुनाव की सहमति के पटना सिटी के एसडीओ एवं सिटी एसपी को चुनाव […] The post Jamshedpur : तीन महीने के भीतर तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा कमिटी का होगा चुनाव appeared first on lagatar.in.
- हाईकोर्ट ने एसडीओ व सिटी एसपी को निगरानी का दिया निर्देश
Jamshedpur (Sunil Pandey) : तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा कमिटी के चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति न्यायाधीश राजीव राय की एकल पीठ ने मुहर लगा दी. कोर्ट ने उभय पक्ष की चुनाव की सहमति के पटना सिटी के एसडीओ एवं सिटी एसपी को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2025 को होगी. गौरतलब हो कि गत 15 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता सदस्य एवं पूर्व महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन एवं प्रतिवादी महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह गुट की बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई थी. उस बैठक में दोनों पक्षों के वकील के साथ पटना सिटी के एसडीओ एवं सिटी एसपी ने शिरकत की थी.
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प्रधान जगजोत सिंह सोही एवं सदस्य महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन गुट और महासचिव इंद्रजीत सिंह गुट ने परस्पर सहमति दी थी कि प्रस्तावित और अंतिम वोटर लिस्ट, उम्मीदवार नामांकन एवं चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी. इसी आशय का शपथ पत्र सरदार महेंद्र पाल सिंह द्वारा 19 सितंबर एवं सरदार इंद्रजीत सिंह द्वारा 20 सितंबर को पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था.
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इस आदेश के साथ ही साफ हो गया है कि जब दोनों गुट चुनाव चाहते हैं तो अब किसी तरह की अड़चन नहीं है और पूरी संभावना है कि तीन महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाएगा. हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही सभी निर्वाचन क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है. राष्ट्रीय सनातन सिख सभा के राष्ट्रीय संयोजक कुलविंदर सिंह के अनुसार सिख संगत को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान होगा और नए साल में नई कमिटी अपना पदभार संभाल लेगी.
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