SC ने कहा, नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की, क्योंकि शुचिता का उल्लंघन नहीं मिला, एनटीए को ढुलमुल रवैया बंद करने को कहा

 NewDelhi :   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने प्रश्नपत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया क्योंकि इसकी शुचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पायी गयी है. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को […] The post SC ने कहा, नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की, क्योंकि शुचिता का उल्लंघन नहीं मिला, एनटीए को ढुलमुल रवैया बंद करने को कहा appeared first on lagatar.in.

Aug 2, 2024 - 17:30
 0  3
SC ने कहा, नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की, क्योंकि शुचिता का उल्लंघन नहीं मिला, एनटीए को ढुलमुल रवैया बंद करने को कहा

 NewDelhi :   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने प्रश्नपत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया क्योंकि इसकी शुचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पायी गयी है. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाये गये आदेश के विस्तृत कारणों में शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने समिति  को 30 सितंबर तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किये तथा एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया. इसमें कहा गया है कि चूंकि समिति का दायरा बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करे. पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन समिति को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के मद्देनजर उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए. इसमें कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें केंद्र द्वारा दूर किया जाना चाहिए.

 SC ने 23 जुलाई को नीट-यूजी 2024  रद्द करने संबंधी  याचिका खारिज कर दी

उच्चतम न्यायालय ने 23 जुलाई को नीट-यूजी 2024 को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा था कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है. पांच मई को 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) दी थी। देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा नीट-यूजी परीक्षा आयोजित की जाती है.

 

The post SC ने कहा, नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की, क्योंकि शुचिता का उल्लंघन नहीं मिला, एनटीए को ढुलमुल रवैया बंद करने को कहा appeared first on lagatar.in.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow