गिरिडीह : पचंबा के मनोज साहू हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद समेत कोर्ट की 2 खबरें

Giridih : गिरिडीह के पचंबा निवासी मानोज साहू हत्याकांड के तीन साल पुराने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी रंजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसे 20 हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे […] The post गिरिडीह : पचंबा के मनोज साहू हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद समेत कोर्ट की 2 खबरें appeared first on Lagatar.

Jun 19, 2024 - 05:30
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गिरिडीह : पचंबा के मनोज साहू हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद समेत कोर्ट की 2 खबरें

Giridih : गिरिडीह के पचंबा निवासी मानोज साहू हत्याकांड के तीन साल पुराने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी रंजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसे 20 हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पचंबा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह निवासी मनोज साहू की हत्या 27 सितंबर 2021 को कर दी गई थी. आरोपी रंजीत साहू भी उसी गांव का रहने वाला है. थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रंजीत साहू ने मनोज साहू की नतिनी करिश्मा कुमारी को खेलने के क्रम में एक थप्पड़ मार दिया था. मामला इतना बढ़ा कि मनोज साहू और रंजीत साहू के परिवार के बीच जमकर विवाद हो गया. शाम को दोनो पक्ष को आपस में बैठाकर मामले को खत्म कराने का प्रयास किया जा रहा था, तभी जमकर मारपीट हो गई. रंजीत साहू ने मनोज साहू के सीने में खंजर घोप दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मनोज की पत्नी देवंती देवी समेत अन्य परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया था.

35 साल पुराने हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास

Giridih : गावां के डाबर गांव निवासी हृदय नारायण सिंह की हत्या के 35 साल पुराने मामले में गिरिडीह के एडीजे वन गोपाल पांडेय की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी सुंदर महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. हृदय नारायण सिंह की हत्या 13 जुलाई 1989 को जमीन विवाद में हुई थी. कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुंदर महतो को धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है, जबकि धारा 201 में 3 साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 449 में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा आरोपी को काटनी होगी. हत्याकांड के आरोपियों में सुंदर महतो, छोटन पासी, साधु पासी, सहदेव महतो, कांग्रेस महतो समेत अन्य शामिल हैं.

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