महाराष्ट्र : डिप्टी सीएम बनते ही अजित पवार को राहत, IT ट्रिब्यूनल ने एक हजार करोड़ की संपत्तियां रिलीज की
NewDelhi : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिलने की खबर है. बता दें कि अजित पवार के शपथ लेने के दो दिन बाद अजित पवार बल्ले बल्ले हो गयी. उनकी जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के […]
NewDelhi : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिलने की खबर है. बता दें कि अजित पवार के शपथ लेने के दो दिन बाद अजित पवार बल्ले बल्ले हो गयी. उनकी जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने श्री पवार की एक हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रिलीज कर दी है. जान लें कि सात अक्टूबर (2021) को छापेमारी के दौरान IT डिपार्टमेंट ने अजित पवार की संपत्तिया जब्त कर जांच शुरू कर दी थी. इन संपत्तियों में अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्तियां भी शामिल हैं.
#WATCH | Mumbai: On IT Appellate Tribunal granted relief to him, Deputy CM Ajit Pawar says “When did I go with the BJP? It has been around 1.5 years. It is not always necessary to simply accept allegations. Everyone has the right to appeal.” pic.twitter.com/d8KlIyWqT6
— ANI (@ANI) December 7, 2024
VIDEO | “He (Ajit Pawar) was bound to get a clean chit. Praful Patel and Ajit Pawar got a clean chit, now Nawab Mallik will get a clean chit. His benami property worth Rs 1,000 crore was seized and property worth Rs 300 crore of Praful Patel was seized by ED. Praful Patel had… pic.twitter.com/WY2M5mVmnZ
— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2024
IT डिपार्टमेंट संपत्तियों को लेकर गैरकानूनी हेरफेर होने का सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया
खबरों के अनुसार ट्रिब्यूनल ने संपत्तियां मुक्त करने का आदेश जारी करते हुए कहा, उनकी संपत्तियों को लेकर कोई गैरकानूनी हेरफेर होने का सबूत IT डिपार्टमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाया. बेनामी लेन-देन की बात भी स्पष्ट नहीं है. कहा कि सभी ट्रांजेक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए किये गये हैं. एक बात और कि पूर्व में ट्रिब्यूनल ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, लेकिन 5 नवंबर 2024 को IT डिपार्मेंट ने दोबारा याचिका लगाकर पुनर्विचार की अपील की थी. अब कोर्ट ने IT की पुनर्विचार वाली अपील खारिज कर दी है.मामला यह है कि IT डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत मुंबई में अजित पवार, उनके परिजनों के घरों और ऑफिस की तलाशी ली थी. पाया गया कि सभी संपत्तियां सीधे अजित पवार के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थीं.
30 से ज्यादा संपत्तियां जो सीज की गयी थी
सीज की गयी संपत्तियों में 400 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, साउथ दिल्ली में 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, पार्थ पवार का 25 करोड़ रुपए का निर्मल ऑफिस, ‘गोवा में 250 करोड़ रुपए का निलय रिसॉर्ट के अलावा पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग-अलग जगहों की जमीन शामिल थी.
संजय राउत ने कहा, अजित पवार को क्लीन चिट मिलनी ही थी
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि अजित पवार को क्लीन चिट मिलनी ही थी. प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार को मिल क्लीन चिट मिल गयी. अब नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल जायेगी. कहा कि अजित पवार की 1,000 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गयी थी. प्रफुल्ल पटेल की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी. प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के आरोप थे और मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी. अजित पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा. ये दोनों दबाव में थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गये. अजित पवार ने पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ली, उन्होंने उन पर 70,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था. 2-3 दिनों के भीतर आईटी ने अजित पवार की संपत्ति जारी कर दी,
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