रांची में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक

Ranchi: रांची में रात के दस बजे से सुबह के छह बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर रोक लगाया गया है. इसको लेकर एसएसपी चंदन सिन्हा के द्वारा आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि घ्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 […]

Feb 26, 2025 - 05:30
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रांची में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक

Ranchi: रांची में रात के दस बजे से सुबह के छह बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर रोक लगाया गया है. इसको लेकर एसएसपी चंदन सिन्हा के द्वारा आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि घ्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में हाइकोर्ट द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है.

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किये जाने की सूचना रांची पुलिस के कंट्रोल रूम के फोन नंबर- 9798300836 और 898779664 पर अथवा डायल-112 पर दी जा सकती है. सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी. प्रतिबंधित अवधि में घ्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता और संचालको के विरूद्ध विधि-सम्मत कारवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है.

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