विस सत्र को लेकर नए विधानसभा परिसर के 200 मीटर परिधि में धारा 163 लागू
Ranchi: 9 से 12 दिसंबर तक नए विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत किया जाएगा. रांची डीसी और एसएसपी के संयुक्तादेश पर विधान सभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदर एसडीओ ने […]
Ranchi: 9 से 12 दिसंबर तक नए विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत किया जाएगा. रांची डीसी और एसएसपी के संयुक्तादेश पर विधान सभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा-163 के झारखंड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है. यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर के सुबह 8 बजे से 12 दिसंबर की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा.
इस दौरान उस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) निषेध रहेगा.
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