सहायक आचार्य नियुक्ति केस : राज्य सरकार व CTET की बहस पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Ranchi/Delhi: झारखंड टेट (JTET) पास अभ्यर्थियों की ओर से सहायक शिक्षक (आचार्य) नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस […] The post सहायक आचार्य नियुक्ति केस : राज्य सरकार व CTET की बहस पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला appeared first on lagatar.in.
Ranchi/Delhi: झारखंड टेट (JTET) पास अभ्यर्थियों की ओर से सहायक शिक्षक (आचार्य) नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद गुरुवार को CTET की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की. सभी पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई की. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में पक्ष रखा.
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के याचिका दाखिल की गई है.
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