छवि रंजन को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
Ranchi/Delhi: लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. मंगलवार को अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की कोर्ट में छवि […] The post छवि रंजन को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार appeared first on lagatar.in.
Ranchi/Delhi: लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. मंगलवार को अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की कोर्ट में छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई हुई. छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की. छवि रंजन ने जिस केस में डिफॉल्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वह चेशायर होम रोड स्थित भूखंड की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है. इस संबंध में ED ने ECIR 1/2022 दर्ज किया है. छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें डिफॉल्ट बेल देने से रांची ED की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट इंकार कर चुका है.
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