दिल्ली शराब घोटाला : केजरीवाल निराश, हाईकोर्ट ने जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द किया
NewDelhi : दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है हाईकोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया अदालत के न्यायाधीश को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते समय प्रवर्तन निदेशालय को अपना […]
NewDelhi : दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है हाईकोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया अदालत के न्यायाधीश को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते समय प्रवर्तन निदेशालय को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए था, यह कहते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया.
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STORY | Excise ‘scam’: HC stays bail granted to Arvind Kejriwal in money laundering case
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VIDEO | Here’s what Additional Solicitor General SV Raju on Delhi HC staying the order of bail in favour of Delhi CM Arvind Kejriwal.
“It is a well considered judgment and the defects or the part of the judgment of the vacation judge of the trial court pointed out was incorrect… pic.twitter.com/K8s7uScEMn
— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2024
अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखते हुए तल्ख टिप्पणी की. कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों(केजरीवाल-ईडी) को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया. उसने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर नजर नहीं डाली.
निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था, इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था
हाईकोर्ट का कहना था ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था. यह टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी. इसका मतलब ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया. बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी. बाद में हाईकोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक रोक लगा दी थी.
गुरुवार रात आये फैसले के बाद शुक्रवार को केजरीवाल रिहा होने ही वाले थे कि…
बता दें कि ट्रायल कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने 20 जून को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा करने का आदेश दिया था. गुरुवार रात 8 बजे आये फैसले के बाद शुक्रवार को केजरीवाल रिहा होने ही वाले थे कि. इससे पहले ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था. एक बात और कि केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी. हालांकि, SC ने इस पर त्वरित सुनवाई या रोक हटाने से इनकार करते हुए मामले को 26 जून तक टाल दिया. कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
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