दिल्ली शराब घोटाला में AAP भी आरोपी, SC ने फैसला सुरक्षित रखा, केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट…
New Delhi : दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर दायर याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किये गये केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. नेशनल खबरों […]
New Delhi : दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर दायर याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किये गये केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है.
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SC gives Arvind Kejriwal liberty to move trial court for regular bail in money laundering case related to alleged excise policy scam
— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2024
SC gives Arvind Kejriwal liberty to move trial court for regular bail in money laundering case related to alleged excise policy scam
— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2024
कोर्ट ने दोनों पक्षों को अतरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया
आज सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को अतरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं. ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा. जबकि अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की.
ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया, चार्जशीट दायर करेंगे
एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को जानकारी दी कि शराब घोटाले के केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना दिया गया है. आज ही चार्जशीट दायर की जा रही है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपका (ईडी) केस है कि हमारे पास सामग्री है. लेकिन सामान्य तौर पर जांच अधिकारी को तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक दोषी दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री ना हो. यह स्टैंटर्ड होना चाहिए.
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