हेमंत की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फाइल में नोटिंग थी CM के नाम की…
Ranchi/Delhi : लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को इडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया […]
Ranchi/Delhi : लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को इडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान ED के लिए बहस कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर (ASG) जनरल एसवी राजू ने समय मांगा. जिसपर बेंच ने ASG से अंतरिम जमानत की प्रार्थना के बारे में पूछा. जवाब में ASG ने कहा कि सोरेन को बहुत पहले (31 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के चार चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं. इस मामले में हेमंत सोरेन की संलिप्तता से इनकार के संबंध में पीठ के सवाल पर ASG ने कहा कि हेमंत सोरेन सीधे तौर पर इस जमीन से जुड़े हुए हैं.
वहीं बचाव पक्ष यानी हेमंत सोरेन की ओर से बहस कर रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव का अगला चरण 20, 25 मई और 1 जून को है. उन्होंने कहा कि अपराध की आय वह भूमि है जो ED कहती है, लेकिन उनकी संलिप्तता दिखाने के एजेंसी के पास कोई सामग्री नहीं है.
दोनों पक्षों की बहस के दौरान मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति खन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि उन्होंने जिन सबूतों पर भरोसा किया है, उनमें से एक उस व्यक्ति का बयान है जो वास्तव में जमीन में पाया गया था. उन्होंने तस्वीरें ली है. वहां एक चारदीवारी है. जमीन के संबंध में फाइल नोटिंग हैं, जिसमें कहा गया है कि सीएम की रुचि थी.
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