दिल्ली शराब घोटाला : हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई, सुनवाई जारी…
NewDelhi : दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर आयी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निचली अदालत से जमानत मिलने पर भी अभी जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी . जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक […]
NewDelhi : दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर आयी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निचली अदालत से जमानत मिलने पर भी अभी जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी . जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.
जान लें कि केजरीवाल को एक दिन पूर्व कल गुरुवार को निचली अदालत ने जमानत दी थी, इसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें सिंघवी ने कहा था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता नहीं है.
ED urges Delhi High Court to stay trial court order granting bail to Arvind Kejriwal
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— ANI Digital (@ani_digital) June 21, 2024
ED ने केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई की गयी. जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की. ईडी के वकील ने दलील दी कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.ASG राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए उन्हें समय नहीं दिया गया.यह कतई उचित नहीं है, एएसजी राजू ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए कहा कि ED मामला काफी मजबूत है. श्री राजू ने सिंघवी की मौजूदगी का भी विरोध किया.
ईडी ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी
ED ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं. इससे पूर्व ईडी ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. ED की ओर से ASG राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट में मौजूद थे. दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे. खबर लिखे जाने तक सुनवाई जारी थी.
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