धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद II समेत कोर्ट की 2 खबरें

Dhanbad : नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी चिरकुंडा निवासी कंचन बाउरी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई. उस पर 12 हजार रुपए का जुर्माना […] The post धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद II समेत कोर्ट की 2 खबरें appeared first on lagatar.in.

Sep 7, 2024 - 17:30
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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद II समेत कोर्ट की 2 खबरें

Dhanbad : नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी चिरकुंडा निवासी कंचन बाउरी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई. उस पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 12 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 7 नवंबर 2023 को पीड़िता कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी. शाम तक जबद वह वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई और उसकी खोजबीन शुरू की. पता चला कि कंचन बाउरी उसे बहला-फुसला कर भगा ले गया है. अनुसंधान के दौरान यह पता चला कि कंचन पीड़िता को झरिया लेकर गया और उससे जबरन शादी कर एक सप्ताह तक अपने साथ रखा. आरोप था कि इस दौरान कंचन बाउरी ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 मार्च 2024 को उसके खिलाफ आरोपपत्र  दायर किया था. 2 अप्रैल को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में 9 गवाहों का परीक्षण कराया था.

ठेकेदार एलबी सिंह मामले में 12 सितंबर को फैसला

Dhanbad : बीसीसीएल कुसुंडा एरिया के आदर्श नगर शिमला बहाल में सड़क की मापी करने गए अधिकारियों पर फायरिंग के मामले में आरोपित चर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शनिवार को अदालत में हुई. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला के लिए 12 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में , एलबी सिंह के भाई कुंभनाथ सिंह, भारत सिंह, ओम प्रकाश सिंह व मिथिलेश सिंह भी आरोपी हैं. अदालत ने एलबी सिंह सहित सभी आरोपियों को हाजिर रहने का आदेश दिया है. इस मामले में बीसीसीएल कुसुंडा एरिया के कनिय अभियंता विनय कुमार ठाकुर के बयान पर झरिया थाने में 30 जून 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, सीबीआई धनबाद ने बीसीसीएल अधिकारियों को बीसीसीएल के 26 कार्य स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. आदेश के आलोक में अधिकारियों की टीम गठन किया गया था. टीम में मुख्य प्रबंधक आरपी सिंह, प्रबंधक डीके सिंह, इंजीनियर विमल प्रसाद पाठक, डीएन सिंह, सीबीआई इंस्पेक्टर एसके झा व सिविल विजलेंस के मुख्य प्रबंधक बीएन कुमार शामिल थे. टीम कुसुंडा एरिया स्थित कार्य स्थल का निरीक्षण व मापी करने गई थी. आदर्श नगर शिमला बहाल शिव मंदिर के पास मापी के दौरान कॉलोनी की ओर से चार-पांच युवक गाली-गलौज करते हुए आए और फायरिंग कर दी. आधिकारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. प्राथमिकी में आरोप था कि वहां कार्य ठेकेदार डीके सिंह को आवंटित था, जिसकी देख-रेख ठेकेदार कुंभनाथ सिंह कर रहे थे. पुलिस ने अनुसंधान के बाद उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध 5 दिसंबर 2017 को आरोपपत्र दायर किया था. 26 नवंबर 2018 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.

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