पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ द रणवीर शो…प्रसारित करने की अनुमति

केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया सामग्री पर एक मसौदा विनियामक तंत्र लेकर आये, जिसे सभी हितधारकों से सुझाव एकत्र करने के अलावा सार्वजनिक किया जाना चाहिए,  NewDellhi : सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को उनके द रणवीर शो… को प्रसारित करने की अनुमति आज सोमवार को दी. आदेश दिया कि […]

Mar 4, 2025 - 05:30
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पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ द रणवीर शो…प्रसारित करने की अनुमति

केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया सामग्री पर एक मसौदा विनियामक तंत्र लेकर आये, जिसे सभी हितधारकों से सुझाव एकत्र करने के अलावा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, 

NewDellhi : सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को उनके द रणवीर शो… को प्रसारित करने की अनुमति आज सोमवार को दी. आदेश दिया कि शो में नैतिकता और शालीनता बनाए रखेंगे. वचन लिया कि यह सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होगा.
जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अलाहाबादिया की इस दलील पर गौर किया कि पॉडकास्ट उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है. लगभग 280 लोग इस शो पर निर्भर हैं. सुनवाई के बाद पीठ ने अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण को अगले आदेश तक बढ़ा दिया तथा उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने को कहा.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शर्त में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया. 

सुनवाई के क्रम में केंद्र और महाराष्ट्र, असम एवं ओडिशा जैसे राज्यों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि विवादास्पद यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लैटेंट पर की गयी टिप्पणी न केवल अश्लील हैं, बल्कि अनुचित भी हैं. उन्होंने अदालत से कोई भी शो को प्रसारित नहीं करने की शर्त में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया.

मौलिक अधिकार थाली में परोस कर नहीं मिलते

पीठ ने अलाहाबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ को सलाह देते हुए कहा, मौलिक अधिकार थाली में परोस कर नहीं मिलते, बल्कि उनके साथ कुछ पाबंदियां जुड़ी होती हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चेतावनी देते हुए कहा, ये युवा सोच सकते हैं कि हम पुराने ढंग के (आउटडेटेड) हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है. अदालत को हल्के में न लें.

पीठ ने अलाहाबादिया को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया 

इसके बाद पीठ ने अलाहाबादिया पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि वह अपने शो में इस मामले से जुड़ी कोई बात नहीं कहेंगे, साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया सामग्री पर एक मसौदा विनियामक तंत्र लेकर आये, जिसे सभी हितधारकों से सुझाव एकत्र करने के अलावा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, हालांकि, पीठ ने अलाहाबादिया को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले की जांच में शामिल होने के बाद उनके अनुरोध पर विचार किया जायेगा.

बता दें कि अलाहाबादिया के खिलाफ कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में माता-पिता और सेक्स पर की गयी टिप्पणी के लिए कई प्राथमिकिया दर्ज की गया हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को रणवीर अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए टिप्पणी को अश्लील करार दिया था.

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