ममता सरकार को राहत, सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिका सुनेंगे
NewDelhi /Kolkata : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहमति वापस लिये जाने के बावजूद सीबीआई की ओर से राज्य में मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को राहत मिलने की खबर है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम […]
#WATCH | TMC leader Santanu Sen says, “The CBI which was formed in the year 1963, they were very much able to prove themselves as the most trustworthy political wing of BJP. They are especially being utilized in the opposition rule states to gain the political benefit of BJP. In… https://t.co/vra9FItwCT pic.twitter.com/QxHUHOaCSK
— ANI (@ANI) July 10, 2024
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की. पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि राज्य ने 16 नवंबर 2018 को अपनी सहमति वापस ले ली है तो ऐसे में केंद्र जांच एजेंसी को जांच के लिए राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए
कोर्ट ने 8 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था
सरकार सीबीआई पर नियंत्रण नहीं रखती, वह स्वतंत्र जांच एजेंसी है
गैर भाजपा शासित राज्यों ने सीबीआई को दी गयी सहमति वापस ले ली है
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