लातेहार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद व जुर्माना

Latehar: पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को उम्र कैद और एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाया है. पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार तीन जून 2019 को डुरुआ ग्राम की रहने वाली एक महिला ने लातेहार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. […] The post लातेहार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद व जुर्माना appeared first on lagatar.in.

Sep 24, 2024 - 05:30
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लातेहार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद व जुर्माना

Latehar: पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को उम्र कैद और एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाया है. पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार तीन जून 2019 को डुरुआ ग्राम की रहने वाली एक महिला ने लातेहार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया था कि वह अपने घर में थी तभी कोढ़ांस ग्राम निवासी पवन कुमार उसके घर में घुस गया और उनकी दो वर्षीय बच्ची को अपने गोद में ले लिया. जब वह मना करने लगी तो वह मारपीट पर उतारू हो गया. जब तक वह बाहर जाकर हल्ला करती तब तक उसकी बच्ची जोर-जोर से चिल्लाने लगी. वह जाकर देखी तो बच्ची के गुप्तांग से रक्त का स्राव हो रहा था. लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को दे दिया था. श्री दास ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया. अदालत ने गवाहों की समर्थन के बाद भादवि की धारा 376(ए बी) के तहत पवन कुमार को उम्र कैद की कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया है.

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