New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा. दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे. अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अब अरविंद की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में कहा कि आबकारी ‘घोटाला’ मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है.
रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी हैः अभिषेक सिंघवी
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि यह दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है. मेरे पास (ईडी के मामलों में) बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं. ये आदेश दिखाते हैं कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है. उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं थे. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई और मुख्यमंत्री जमानत के हकदार हैं. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता डीपी सिंह ने इसका विरोध किया. बता दें कि सीएम ने एक अर्जी में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है जबकि दूसरी अर्जी में जमानत देने का अनुरोध किया है.
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