उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू…धामी ने कहा, हम वादा पूरा कर रहे हैं…

Dehradun : उत्तराखंड में आज सोमवार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य होगा. आज दोपहर लगभग 12:30 बजे इस ऐतिहासिक कानून को लागू राज्य में किया जायेगा. अधिकारियों के अनुसार यह कानून राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड को लोगो पर भी […]

Jan 27, 2025 - 17:30
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उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू…धामी ने कहा, हम वादा पूरा कर रहे हैं…

Dehradun : उत्तराखंड में आज सोमवार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य होगा. आज दोपहर लगभग 12:30 बजे इस ऐतिहासिक कानून को लागू राज्य में किया जायेगा. अधिकारियों के अनुसार यह कानून राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड को लोगो पर भी लागू होगा. खबरों के अनुसार राज्य सचिवालय में यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया जायेगा.

UCC धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के भेदभाव से मुक्त करेगा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे. कल 26 जनवरी को श्री धामी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव से मुक्त करेगा और एक सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव रखेगा. सीएम धामी ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का उदाहरण देते हुए कहा, हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं. इस क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने राज्य के लोगों से 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व यूसीसी लाने का वादा किया था. सरकार बनने के बाद हम इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा रहे हैं. कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर यह अधिनियम लाया गया है.

गोवा में पहले से लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड

यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले से लागू है. भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है. इस क्रम में संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया है. यानि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां यूसीसी लागू है. अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानें

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून लागू होता है. सिविल कोड वाले राज्य में तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होता है. विवाह के साथ-साथ लिव-इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा

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