कावड़ यात्रा रूट में दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं…SC ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा

NewDelhi :  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कावड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने काआदेश दिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाते हुए कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की […] The post कावड़ यात्रा रूट में दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं…SC ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा appeared first on lagatar.in.

Jul 22, 2024 - 17:30
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कावड़ यात्रा रूट में दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं…SC ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा

NewDelhi :  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कावड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने काआदेश दिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाते हुए कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है.

कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा

कोर्ट के अनुसार दुकानदारों को बस बताना होगा कि उसकी दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी खाना बेचा जा रहा है. स्टे लगाने के साथ ही  कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस दिया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट  इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा.

जान लें कि एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आज सोमवार को जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए आदेश पर स्टे लगा दिया

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