खूंटी मनरेगा घोटाला: ACB कोर्ट से राम विनोद सिन्हा को 5 साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना
Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिंहा को एक और मामले में दोषी करार दिया है. ACB की विशेष कोर्ट ने उसे 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. राम विनोद सिन्हा पर अलग-अलग 12 योजनाओं […]
Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिंहा को एक और मामले में दोषी करार दिया है. ACB की विशेष कोर्ट ने उसे 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. राम विनोद सिन्हा पर अलग-अलग 12 योजनाओं के मद से 88 लाख की अवैध निकासी का आरोप है. राम बिनोद सिन्हा के खिलाफ एसीबी ने 17 केस दर्ज किए थे. जिनमें से तीन मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है. अन्य 14 केस पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर है. राम विनोद पर खूंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते करोड़ों की अवैध संपति अर्जित करने का आरोप है. उसे ACB ने 18 जून 2020 को कोलकाता से गिरफ्तार किया था.
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