ज्ञानेश कुमार होंगे देश के नये मुख्य चुनाव आयुक्त, आज रिटायर हो रहे राजीव कुमार, नियुक्ति प्रक्रिया पर विपक्ष को आपत्ति

LagatarDesk :    देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मुहर लग गयी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नाम का ऐलान कर दिया. मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज रिटायर […]

Feb 18, 2025 - 17:30
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ज्ञानेश कुमार होंगे देश के नये मुख्य चुनाव आयुक्त, आज रिटायर हो रहे राजीव कुमार, नियुक्ति प्रक्रिया पर विपक्ष को आपत्ति

LagatarDesk :    देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मुहर लग गयी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नाम का ऐलान कर दिया. मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज रिटायर होंगे. इसके बाद ज्ञानेश कुमार इस पद की जिम्मेवारी संभालेंगे.

 ज्ञानेश कुमार दे चुके हैं विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों में सेवाएं 

बता दें कि ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. उन्होंने विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी हैं. खासकर, जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है. अब, वे चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालते हुए भारत के लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करेंगे.

CEC की नियुक्ति प्रक्रिया पर विपक्ष को आपत्ति

इधर ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाये जाने  को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने को लेकर सख्त आपत्ति जता रही है. उनका आरोप है कि इस कदम से चुनावी पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह उठता है. राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट सीईसी की नियुक्ति वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई करने वाला है. इसलिए सीईसी की नियुक्ति को तब तक के लिए स्थगित किया जाये.

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में किया गया है बदलाव

दरअसल मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश का होना अनिवार्य था. लेकिन पिछले साल संसद द्वारा पारित एक नए कानून के तहत, चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है. यानी अब CEC और EC की नियुक्ति (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) he Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act 2023 के प्रावधानों के तहत की जाती है.

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