धनबाद : जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो की जमानत पर सुनवाई समेत कोर्ट की 3 खबरें
Dhanbad : गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने कांड दैनिकी प्रस्तुत करने के लिए समय की याचना की. जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने दोनों […]
Dhanbad : गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने कांड दैनिकी प्रस्तुत करने के लिए समय की याचना की. जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने दोनों मामलों में पुलिस को कांड दैनिकी प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए 14 जून की तारीख निर्धारित की है. ज्ञात हो कि प्राथमिकी भौंरा ओपी के एसआई जीतेन्द्र कुमार की शिकायत पर जयराम महतो, खेमलाल महतो, विशाल महतो, अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी. जबकि दूसरी प्राथमिकी विनोद कुमार पांडे की शिकायत पर करण महतो, खेमलाल महतो, विशाल महतो, दिनेश महतो, रंजीत महतो, सुशील महतो, गया राम महतो, सचिन महतो, अशोक महतो, भीम महतो, अंगद महतो, मखन लाल महतो, अर्जुन महतो, युद्धिष्ठिर महतो, समेत अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई थी.
उपेंद्र हत्याकांड में आरोपी चचेरे भाई बरी
Dhanbad : अपने चचेरे भाई रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या करवाने के नामजद आरोपी सिंटू सिंह व पिंटू सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों भाइयों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अभियोजन आरोपी भाइयों के विरुद्ध आरोप अदालत में साबित नहीं कर सका. 7 फरवरी 2023 को पुलिस ने सिंटू व पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या एक फरवरी 2023 को पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर कर दी गई थी. उपेंद्र सिंह की पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
रंजय हत्याकांड : अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का आदेश
Dhanbad : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या मामले में अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी गवाही के लिए शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए. बचाव पक्ष द्वारा उनका प्रति परीक्षण किया जाना था. 31 मई को समयाभाव के कारण उनका प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो पाया था. अदालत ने अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का आदेश दिया है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या 29 जनवरी 2017 की शाम बिग बाजार के सामने गोली मारकर कर दी गई थी.
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