धनबाद : नाबालिग से दुराचार करने का आरोपी दोषी करार

Dhanbad : धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में शनिवार को आरोपी शास्त्री नगर धोबाटांड निवासी इंद्रकुमार विश्वकर्मा को दोषी करार दिया है. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 3 जून को सुनाएगी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 9 […]

Jun 2, 2024 - 05:30
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धनबाद : नाबालिग से दुराचार करने का आरोपी दोषी करार

Dhanbad : धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में शनिवार को आरोपी शास्त्री नगर धोबाटांड निवासी इंद्रकुमार विश्वकर्मा को दोषी करार दिया है. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 3 जून को सुनाएगी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 9 फरवरी 2018 को बैंक मोड़ थाना में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 8 फरवरी 2018 को रात्रि साढ़े बारह बजे आरोपी नाबालिग को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर कर भगा कर रांची ले गया. वहां मंदिर में शादी की. रांची में एक कमरा ले कर उससे साथ शारीरिक संबंध बनाया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 30 अप्रैल 2018 को आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. अदालत ने 5 सितंबर 2018 को आरोपी इंद्रकुमार विश्वकर्मा के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन ने केस विचारण के दौरान 9 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

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