धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कैद II समेत कोर्ट की 2 खबरें एक साथ
Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी महुदा निवासी कार्तिक राजपूत को बीस वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. आरोपी इस मामले में फरार चल […] The post धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कैद II समेत कोर्ट की 2 खबरें एक साथ appeared first on lagatar.in.
Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी महुदा निवासी कार्तिक राजपूत को बीस वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. आरोपी इस मामले में फरार चल रहा है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने फैसला सुनाया है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 अगस्त 2021 को महुदा थाने में प्राथमिकीदर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 27 जुलाई 2021को सुबह साढ़े नौ बजे पीड़िता ट्यूशन पढ़ने निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने खोजबीन की तो पता चला कि कार्तिक राजपूत उसे लेकर बोकारो भाग गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. 7 अगस्त 2021 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर 9 अगस्त 2021 उसके परिजनों को सौंप दिया था. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 21 अक्टूबर 2021 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 13 दिसंबर 2021 को कार्तिक के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया.
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहलबनी नगीना बाजार निवासी मोनू बागती को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता बीके मिश्रा ने पैरवी की. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 जनवरी 2024 को सुदामडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 24 जनवरी 2024 को दस बजे दिन में मोनू पीड़िता को गलत नीयत से बहला- फुसलाकर अन्यत्र ले गया. फिर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और पीड़िता को छोड़कर भाग गया. पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई. बाद में मोनू के दोस्तों ने पीड़िता के घर आकर जान मारने की धमकी दी. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 26 मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 29 अप्रैल 2024 को मोनू के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने सात लोगों की गवाही कराई थी.
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