बिहार :  SC का पटना हाईकोर्ट के आरक्षण 50 से 65 फीसदी करने संबंधी कानून को रद्द करने के फैसले पर रोक से इनकार

NewDelhi :  सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत बिहार में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने संबंधी कानून को रद्द कर दिया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट  उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य की याचिकाओं पर […] The post बिहार :  SC का पटना हाईकोर्ट के आरक्षण 50 से 65 फीसदी करने संबंधी कानून को रद्द करने के फैसले पर रोक से इनकार appeared first on lagatar.in.

Jul 30, 2024 - 05:30
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बिहार :  SC का पटना हाईकोर्ट के आरक्षण 50 से 65 फीसदी करने संबंधी कानून को रद्द करने के फैसले पर रोक से इनकार

NewDelhi :  सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत बिहार में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने संबंधी कानून को रद्द कर दिया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट  उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य की याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई के लिए राजी हो गया. मामला यह है कि बिहार सरकार ने एससी/एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी  करने का निर्णय लिया था.

पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी थी

इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिये जाने पर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी थी. इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सरकार की याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ये राज्य के विवेक का हनन है. आज सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया. SC सितंबर में इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करेगा

9 नवंबर 2023 को कानून पास किया गया 

जान लें कि बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को कानून पास कर कहा था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 65फीसदी  होगा. यह निर्णय पिछले साल हुई जातीय जनगणना के बाद लिया गया था.  आरक्षण सीमा बढ़ाये जाने की सीमा से OBC, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिलना था.

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