बोकारो : गोमिया में बाल विवाह, पुलिस ने लड़का-लड़की को किया रेस्क्यू

दोषियों पर बाल विवाह अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई Bokaro : बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र की हजारी पटवा बस्ती में शुक्रवार को बाल विवाह का मामला प्रकाश में आया है. जिला बाल कल्याण समिति के निर्देश पर गोमिया थाना पुलिस व चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने गांव पहुंचकर लड़का व लड़की को रेस्क्यू […]

Jun 1, 2024 - 05:30
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बोकारो : गोमिया में बाल विवाह, पुलिस ने लड़का-लड़की को किया रेस्क्यू

दोषियों पर बाल विवाह अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

Bokaro : बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र की हजारी पटवा बस्ती में शुक्रवार को बाल विवाह का मामला प्रकाश में आया है. जिला बाल कल्याण समिति के निर्देश पर गोमिया थाना पुलिस व चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने गांव पहुंचकर लड़का व लड़की को रेस्क्यू किया. मिली जानकारी के अनुसार, 23 मई को हजारी पटवा बस्ती में पंचायती के माध्यम से उक्त बाल विवाह गांव के ही शिव मंदिर में करवाया गया था. लड़के की उम्र 17 वर्ष व लड़की की उम्र 15 वर्ष बताई जाती है. 24 मई को बाल कल्याण समिति में उक्त मामला आया. इसके बाद समिति ने इस मामले में कार्रवाई के लिए गोमिया बीडीओ, गोमिया थाना प्रभारी व बोकारो जिला बाल संरक्षण इकाई को पत्र लिखकर करवाई करने को कहा था. इसी के आलोक में चाइल्ड लाइन व गोमिया पुलिस ने शुक्रवार को लड़का व लड़की को रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया. सीडब्ल्यूसी ने लड़की को बालिका गृह धनबाद व लड़के को चास स्थित बाल गृह भेज दिया है.

बोकारो जिला सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष शंकर रवानी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. शिव मंदिर के पुजारी समेत विवाह में शामिल सभी लोगों पर करवाई की जाएगी. मौके पर सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रीति प्रसाद, मो. रजी अहमद, रेणु रंजन व चाइल्ड लाइन के जिला को-ऑर्डिनेटर मौजूद थे.

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