मतदान के दिन 13 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश : डीसी

मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश का प्रावधान डीसी ने 13 मई को मतदान के दिन वोट डालने का किया आह्वान Garhwa:  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन 13 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. उपायुक्त ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा […]

May 11, 2024 - 17:30
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मतदान के दिन 13 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश : डीसी

मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश का प्रावधान

डीसी ने 13 मई को मतदान के दिन वोट डालने का किया आह्वान

Garhwa:  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन 13 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. उपायुक्त ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ निजी/ व्यावसायिक संस्थाओं के कार्मिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रवधान है. उक्त अधिनियम के अनुसार मतदान के दिन अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कमी नहीं की जायेगी. यदि कोई नियोजक उक्त धाराओं के उल्लंघन करेगा तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने गढ़वा जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि 13 मई को मतदान के दिन लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें.

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