साहिबगंज : मासिक जेल अदालत में बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी
Sahibganj : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से रविवार को साहिबगंज मंडल कारा मासिक जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में बंदियों को कानूनी जानकारी देने के साथ ही उनके अधिकार के बारे में भी जानकारी दी गई. डालासा के सचिव सह वरीय सिविल जज विश्वनाथ भगत ने […]
Sahibganj : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से रविवार को साहिबगंज मंडल कारा मासिक जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में बंदियों को कानूनी जानकारी देने के साथ ही उनके अधिकार के बारे में भी जानकारी दी गई. डालासा के सचिव सह वरीय सिविल जज विश्वनाथ भगत ने अपने संबोधन में कहा कि वैसे बंदी जो अपने केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें पीएलवी के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा दी जाएगी. उन्होंने बंदियों को नैतिक मूल्यों का बोध भी कराया. गर्भवती महिला व बुजुर्ग बंदियों को नागरिक अधिकारों की जानकारी दी. चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अरविन्द गोयल व उनकी टीम ने बंदियों को उनके केस की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. इसके बाद जज विश्वनाथ भगत के नेतृत्व टीम ने महिला व पुरुष कैदी वार्डों, पाठशाला आदि का निरीक्षण किया. जहां कमियां मिलीं उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश कारा अधिकारियों को दिया. मौके पर जेलर मनोज के अलावा कारा कर्मी व बंदी मौजूद थे.
What's Your Reaction?