हाईकोर्ट का आदेश : राज्य के सभी जेलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का करायें समुचित इलाज
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झालसा (झारखंड लीगल सर्विस अथारिटी) एवं डालसा (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी)? को राज्य के सभी जेलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का समुचित इलाज कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार के कोर्ट ने यह […]
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झालसा (झारखंड लीगल सर्विस अथारिटी) एवं डालसा (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी)? को राज्य के सभी जेलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का समुचित इलाज कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार के कोर्ट ने यह आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि मेडिकल जांच में मोतियाबिंद, डाइबीटीज, ब्लड प्रेशर तथा अन्य बीमारियों की चिकित्सीय जांच कराकर समुचित इलाज की व्यवस्था की जाये
झालसा ने सभी कारागृह से रिपोर्ट मंगायी है
बेंच ने यह भी आदेश दिया है कि जेल अदालत के दिन झालसा यह सुनिश्चित करेगा कि मेडिकल जांच कैंप लगे तथा कोई भी जागरूकता कार्यक्रम जो कारागृह में झालसा एवं डालसा के द्वारा आयोजित किया जायेगा, तो उसमें सभी वृद्ध एवं बीमारियों से ग्रसित बंदियों के लिए निश्चित रूप से मेडिकल जांच कैंप भी आयोजित किया जायेगा. झालसा ने सभी कारागृह से रिपोर्ट मंगायी है. 70 वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों की संख्या 164 है, तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित बंदियों की संख्या 11 है. झालसा ने सभी डालसा को दिशा निर्देश दिया है कि उनकी मेडिकल जांच सुनिश्चित करें तथा उन्हें तत्काल आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सहायता प्रदान करें.
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