आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या केस, संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सजा

Kolkata :  कोलकाता से बड़ी खबर आयी है. सियालदह की सत्र अदालत ने बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है.  सोमवार को सजा सुनाई जायेगी. जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की […]

Jan 18, 2025 - 17:30
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या केस, संजय रॉय  दोषी करार, सोमवार को सजा

Kolkata :  कोलकाता से बड़ी खबर आयी है. सियालदह की सत्र अदालत ने बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है.  सोमवार को सजा सुनाई जायेगी. जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया. जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए.

जान लें कि इस बलात्कार-हत्याकांड को लेकर देशभर में आक्रोश फैल गया था.  कोलकाता सहित देश भर में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा था. आंदोलन करने वालों में  मुख्य रूप से डॉक्टर और चिकित्साकर्मी शामिल हो रहे थे. मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने फैसला सुनाते हुए आज शनिवार को संजय रॉय को दोषी करार दिया.

कोलकाता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई के हवाले किया था

मामले की तह में जायें तो पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था. कोलकाता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई के हवाले किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना है. उसने संजय रॉय को कोर्ट से मौत की सजा देने की मांग की है.

घटना में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं. :  सुकांत मजूमदार

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि अदालत ने संजय रॉय दोषी ठहराया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों का मानना ​​है कि इस घटना में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं.  जब कोलकाता पुलिस द्वारा पांच दिनों तक मामले की जांच की जा रही थी, तो उन पांच दिनों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गयी. हम चाहते हैं कि कड़ी सजा दी जाये. आरजी कर की घटना ने उजागर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है.

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