ममता ने कहा, ओबीसी प्रमाणपत्रों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती
Kolkata : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शुक्रवार को कहा कि टीएमसी सरकार 2010 के बाद से राज्य में जारी किये गये सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में […]
Kolkata : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शुक्रवार को कहा कि टीएमसी सरकार 2010 के बाद से राज्य में जारी किये गये सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
STORY | Bengal government to move higher court to challenge Calcutta HC order on OBC certificates: Mamata Banerjee
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— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2024
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. उन्होंने कहा, हम ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने संबंधी आदेश को नहीं मानते. हम ग्रीष्म अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.
मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी की सूची में शामिल किया गया
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2010 से कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा बुधवार को रद्द कर दिया था. अदालत ने कहा था कि मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी की सूची में शामिल करना उनके साथ वोट बैंक की तरह बर्ताव करना है. उच्च न्यायालय के निर्णय से करीब पांच लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है. ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में अपने संबोधन में मतदाताओं से आग्रह किया कि वे तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा या किसी अन्य पार्टी को एक भी वोट न दें, ताकि विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र में सरकार बना सके.
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