ममता बनर्जी नौकरी गंवाने वालों से मिली, कहा, मैं नौकरियां नहीं छीनने दूंगी, SC ने रद्द की हैं स्कूली नियुक्तियां

Kolkata : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में स्कूलों की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी. जब तक मैं ज़िंदा हूं, मैं किसी को भी आपकी नौकरियां नहीं छीनने दूंगी. ममता बनर्जी ने आज सोमवार को नेताजी इंडोर […]

Apr 7, 2025 - 17:30
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ममता बनर्जी नौकरी गंवाने वालों से मिली, कहा, मैं नौकरियां नहीं छीनने दूंगी, SC ने रद्द की हैं स्कूली नियुक्तियां

Kolkata : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में स्कूलों की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी. जब तक मैं ज़िंदा हूं, मैं किसी को भी आपकी नौकरियां नहीं छीनने दूंगी. ममता बनर्जी ने आज सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में अपनी नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोगों से मुलाकात करते हुए यह बात कही.

सीएम ने कहा कि वह नौकरियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले से बंधी हुई हैं, लेकिन वह इस समस्या से सावधानी और निष्पक्षता से निपटेगी. साफ कहा कि अगर कोई उसे स्कूल की नौकरी खोने वालों के साथ खड़े होने के लिए सजा भी देना चाहता है तो वह जेल जाने को भी तैयार है, ममता ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि योग्य उम्मीदवार बेरोजगार न हों या उनकी सेवा में कोई समस्या न आये.

ममता ने कहा, शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश चल रही है. 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं के शिक्षक उच्च शिक्षा के प्रवेश द्वार हैं…कई (शिक्षक) स्वर्ण पदक विजेता हैं, उन्होंने अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम हासिल किये हैं, और आप उन्हें चोर कह रहे हैं. आप उन्हें अक्षम कह रहे हैं, आपको यह अधिकार किसने दिया? कौन यह खेल खेल रहा है…”

खबरों के अनुसार नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में जाने के लिए लाइन में लगे थे. जिन लोगों को प्रवेश पास जारी नहीं किये गये थे वे भी वहां पहुंच गये थे. इस कारण स्टेडियम के बाहर अव्यवस्था फैल गयी थी. यहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

मामला यह है कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार बैकफुट पर है. सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले सही करार दिया है. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में यह फैसला पिछले दिनों सुनाया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिक्षक भर्ती में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई

7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. बाद में अपने फैसले में SC ने कहा कि ⁠हमें हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं. कहा कि दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त कर उनसे वेतन वापस लिया जाये.

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