हाईकोर्ट का निर्देश: सब्जी विक्रेताओं को हटाने से पहले उनके लिए जगह चिन्हित करे नगर निगम
Ranchi: फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उनका पुनर्वास करने की मांग को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि सब्जी विक्रेता एवं फुटपाथ दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए […]
Ranchi: फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उनका पुनर्वास करने की मांग को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि सब्जी विक्रेता एवं फुटपाथ दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जगह चिन्हित करे. इसके साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ फुटपाथ और सब्जी विक्रेताओं पर डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा. उन्हें सब्जी बाजार एवं दुकान लगाने के लिए जगह दी जाए. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर रांची नगर निगम इस दिशा में प्रयास नहीं करेगा तो कोर्ट अपने स्तर पर इसका समाधान निकालेगी. नगर निगम द्वारा कोर्ट में दी गई जानकारी को दरकिनार करते हुए अदालत ने कहा कि बिरसा चौक, हिनू , लालपुर और कोकर इलाके में सब्जी विक्रेताओं एवं फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के बाद शाम होते ही वह फिर से उसी जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं.
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