HC ने कहा- विधवा पेंशन आवंटित नहीं हो रहा लेकिन चुनावी वादे पूरे करने के लिए खाते में पैसे दिए जा रहे, बैंकों में नकद राशि भेजे जाने का ब्योरा दे सरकार

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक विधवा महिला का वैध और सरकार की ओर से स्वीकृत तीन साल से बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि एक तरफ सरकार विधवा के 18 लाख बकाया भुगतान के लिए राशि आवंटित नहीं कर […]

Jan 28, 2025 - 05:30
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HC ने कहा- विधवा पेंशन आवंटित नहीं हो रहा लेकिन चुनावी वादे पूरे करने के लिए खाते में पैसे दिए जा रहे, बैंकों में नकद राशि भेजे जाने का ब्योरा दे सरकार

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक विधवा महिला का वैध और सरकार की ओर से स्वीकृत तीन साल से बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि एक तरफ सरकार विधवा के 18 लाख बकाया भुगतान के लिए राशि आवंटित नहीं कर रही है, दूसरी तरफ चुनाव के वादे पूरा करने के लिए लोगों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है. अदालत ने सरकार को शपथपत्र दाखिल कर चुनाव में मंईयां योजना और अन्य वादे पूरा करने के लिए बैंकों में सीधे नकद राशि भेजी जाने का ब्योरा मांगा है.

कोर्ट ने पूछा है कि सरकार कितने लोगों को राशि दी जा रही है इसकी जानकारी दी जाए. इसके साथ ही अदालत ने यह जानकारी देने का भी निर्देश दिया है कि राशि कब कब खाते में जमा की गयी है. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को खुद शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. इस संबंध में रतन देवी ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि उनके पति चतरा जिला लाइब्रेरी में कार्यरत थे. लेकिन उनका वर्ष 1999 से 2022 तक का बकाए का भुगतान हीं किया गया है. प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया कि एक तरफ सरकार स्वीकृत बकाया का भुगतान नहीं कर रही है लेकिन चुनावी वादा पूरा करने के लिए मुफ्त रेवड़ियां बांट रही है.

इस मामले में चतरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 19.7.2024 को ही शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि बकाया भुगतान के लिए राशि की मांग की गयी है. प्रार्थी ने कहा कि सरकार इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए लाभार्थियों के बैंक खाते में बड़ी संख्या में मुफ्त राशि दे रही है. राशि के बदले उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक विधवा जो राशि पाने का हकदार है उसके लिए राशि नहीं दी जा रही है.

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