आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने रात में की सुनवाई, अपर स्वास्थ्य सचिव दौड़े-दौड़े पहुंचे

Ranchi : अदालत में आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वे सचिव को कोर्ट में पेश करें.इसके बाद शाम चार बजे कोर्ट को बताया […]

Feb 8, 2025 - 05:30
 0  2
आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने रात में की सुनवाई, अपर स्वास्थ्य सचिव दौड़े-दौड़े पहुंचे

Ranchi : अदालत में आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वे सचिव को कोर्ट में पेश करें.इसके बाद शाम चार बजे कोर्ट को बताया गया कि सचिव राज्य से बाहर हैं. वे रात 8.30 बजे तक रांची आएंगे. इस पर कोर्ट ने रात नौ बजे कोर्ट में पेश करने को कहा. रात नौ बजे पेश होकर सचिव की ओर से बताया गया कि पेंशन संबंधी मामले में कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है.इसके बाद कोर्ट ने मामला निष्पादित कर दिया. इसके पूर्व स्वा्स्थ्य सचिव के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी कर डीजीपी को शाम चार बजे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.चार बजे डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि सचिव रांची में नहीं है. राज्य से बाहर है. वह विमान से रांची आएंगे. रात 8.30 बजे उनका विमान पहुंचेगा. इस पर अदालत ने रात नौ बजे सचिव को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर 31 जनवरी को कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को सात फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था. शुक्रवार को सरकार की ओर से कोर्ट में आवेदन दाखिल कर बताया गया कि सचिव पांच से सात फरवरी तक अवकाश में हैंM इसके आवेदन उन्होंने 31 जनवरी को आवेदन दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सचिव ने कोर्ट का आदेश से अवगत होने के बाद सात फरवरी तक अवकाश लिया. उन्होंने अवकाश लेने का कारण नहीं बताया है और इसका भी उल्लेख नहीं किया है कि वह रांची में रहेंगे या रांची से बाहर जा रहे हैं. अदालत ने कहा की यह मामला उनके खिलाफ अवमाना का आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है.सचिव ने वर्चुअल हाजिर होने की भी कोई बात आवेदन में नहीं की है.अदालत ने कहा कि सचिव की यह कार्रवाई अदालत के आदेश का घोर उल्लंघन है. प्रथम द्रष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सचिव कोर्ट के आदेश से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती.कोर्ट के आदेश सर्वोच्च होता है और किसी को भी इसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती.

यह भी पढ़ें : भारतीय सेना ने LoC पर सात पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठियों को मार गिराया

हर खबर के लिए हमें फॉलो करें

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q

Twitter (X): https://x.com/lagatarIN

google news: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3

 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow