एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के लिए दिल्ली सरकार की सलाह मानने को LG बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट
NewDelhi : उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार है. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज […] The post एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के लिए दिल्ली सरकार की सलाह मानने को LG बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट appeared first on lagatar.in.
NewDelhi : उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार है. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं.
SC rejects Delhi govt’s plea that LG is bound to act on aid and advice of Council of Ministers to nominate aldermen to MCD
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा
उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा. पिछले साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं.
एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं
एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं. दिसंबर 2022 में आप ने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था. भाजपा ने 104 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस नौ सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी.
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