किरीबुरु: हत्या के दोषी दिलीप सुरीन को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

Shailesh Singh Kiriburu (Chaibasa) : चाईबासा कोर्ट ने हत्या का दोषी पाये जाने पर दिलीप सुरीन को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सजा चाईबासा न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई है. दिलीप सुरीन सोनुवा थाना के भालूमारा (शंकोसाई) निवासी स्व. सिधु सुरीन का बेटा है. […]

May 25, 2024 - 17:30
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किरीबुरु: हत्या के दोषी दिलीप सुरीन को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

Shailesh Singh

Kiriburu (Chaibasa) : चाईबासा कोर्ट ने हत्या का दोषी पाये जाने पर दिलीप सुरीन को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सजा चाईबासा न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई है. दिलीप सुरीन सोनुवा थाना के भालूमारा (शंकोसाई) निवासी स्व. सिधु सुरीन का बेटा है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि दिलीप सुरीन के विरूद्ध दिनेश दिग्गी उर्फ चोकोय दिग्गी की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप सुरीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0-169 / 2021, दिनांक- 25 मई 2024 को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा ने अभियुक्त दिलीप सुरीन को धारा – 302 / 201 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. 

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