केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर FIR, महिलाओं को जूते बांटने का आरोप

NewDelhi : नयी दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में बुधवार को FIR दर्ज हो जाने की खबर है.  प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गयी थी. खबरों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने […]

Jan 16, 2025 - 05:30
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केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर FIR, महिलाओं को जूते बांटने का आरोप

NewDelhi : नयी दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में बुधवार को FIR दर्ज हो जाने की खबर है.  प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गयी थी. खबरों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने अधिवक्ता रजनीश भास्कर के एक व्हाट्सएप संदेश के आधार पर मामला दर्ज किया था. व्हाट्सएप संदेश में श्री वर्मा को महिला मतदाताओं के बीच कथित तौर पर जूते बांटते हुए दिखाये जाने वाले दो वीडियो थे.

 प्रवेश वर्मा ने नामांकन किया, नामांकन से पहले पद यात्रा निकाली,मंदिर पहुंचे   

सूत्रों के अनुसार वीडियो देखने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन प्रभारी को प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा. उस पर अमल हो गया है.  जान लें कि नयी दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आज नामांकन किया. नामांकन से पहले प्रवेश वर्मा ने पद यात्रा निकाली. नामांकन करने और पदयात्रा निकालने से पहले प्रवेश वर्मा मंदिर पहुंचे  और भगवान के दर्शन किये. इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से महिलाओं को जूते पहनाये. इसे लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगाया कि मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है.

वीडियो में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा महिलाओं को जूते वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं

रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने पत्र में कहा कि एडवोकेट डॉ रजनीश भास्कर, व्हाट्सएप पर शिकायत की है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वाल्मीकि मंदिर परिसर में मतदाताओं के बीच जूते वितरित कर रहे हैं. शिकायतकर्ता ने दो वीडियो भेजे हैं, जिसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा महिलाओं को जूते वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कहा किजनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) (ए) के अनुसार, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उपहार, प्रस्ताव या वादा करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि मामले की तत्काल जांच की जाये. आचार सहिंता के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई की जाये.

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