झारखंड के मतदान केन्द्रों पर तंबाकू पदार्थों का उपयोग होगा वर्जित, आदेश जारी

Ranchi : लोकसभा आम चुनाव 2024 के चौथे और छठे चरण में होनेवाले मतदान में रांची जिला के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर तम्बाकू पदार्थ जैसे- सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा. इस संबंध में रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया […]

May 11, 2024 - 17:30
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झारखंड के मतदान केन्द्रों पर तंबाकू पदार्थों का उपयोग होगा वर्जित, आदेश जारी
झारखंड के मतदान केन्द्रों पर तंबाकू पदार्थों का उपयोग होगा वर्जित, आदेश जारी

Ranchi : लोकसभा आम चुनाव 2024 के चौथे और छठे चरण में होनेवाले मतदान में रांची जिला के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर तम्बाकू पदार्थ जैसे- सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा. इस संबंध में रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है.
रांची में चौथे चरण के तहत 13 मई को खूंटी लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत 58-तमाड़ विधानसभा क्षेत्र व लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत 66-मांडर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है. जबकि छठे चरण के तहत 25 मई को रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत 61-सिल्ली, 62- खिजरी, 63- रांची, 64- हटिया और 65-कांके विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर वोट डाले जाएंगे. उक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा.
बता दें कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग ने सभी मतदान केन्द्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है. साथ ही सभी मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है.
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