दिल्ली शराब घोटाला मामला : ईडी का SC में हलफनामा, केजरीवाल को जमानत दी, तो मिसाल कायम हो जायेगी…
प्रवर्तन निदेशालय कल शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा. New Delhi : खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय कल शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा. केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर पहली बार शामिल किया जा रहा है. जानकारी […]
प्रवर्तन निदेशालय कल शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा.
New Delhi : खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय कल शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा. केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर पहली बार शामिल किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करेगी. प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है.
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मानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में सबूत पेश किये हैं.
जान लें कि कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई होने की संभावना है. अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कई सबूत पेश किये हैं. ईडी ने आज गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर विरोध दर्ज कराते हुए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. ईडी की उप निदेशक भानु प्रिया ने केजरीवाल के अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार करने से एक दिन पूर्व हलफनामा दाखिल किया है.
केजरीवाल को जमानत देने से एक मिसाल कायम हो जायेगी
ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के आधार पर सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से एक मिसाल कायम हो जायेगी, जिससे बेईमान राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति मिल जायेगी. केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा था, कोर्ट शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनायेगा. साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जायेगा
केजरीवाल ने 9 बार समन को दरकिनार क्यों किया
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में उनके वकील से पूछा था कि केजरीवाल ने 9 बार समन को दरकिनार क्यों किया. जस्टिस संजीव खन्ना ने यह सवाल पूछा था. जरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब था, सीबीआई ने जब बुलाया था तो वह गये. साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया.
ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आये
ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आये, इसलिए हमने गिरफ्तार किया. ईडी कार्यालय न जाना उनका अधिकार है. कहा कि इस पर अलग से मुकदमा चला रहा है. यह गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया.
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