धनबाद : 6 साल के बच्चे के साथ यौनाचार के आरोपी को 15 वर्ष की कैद समेत कोर्ट की 3 खबरें
Dhanbad : छह वर्ष के नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया निवासी छेदी अंसारी को 15 वर्ष की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. शनिवार […] The post धनबाद : 6 साल के बच्चे के साथ यौनाचार के आरोपी को 15 वर्ष की कैद समेत कोर्ट की 3 खबरें appeared first on lagatar.in.
Dhanbad : छह वर्ष के नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया निवासी छेदी अंसारी को 15 वर्ष की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. शनिवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. आरोपी छेदी अंसारी इस मामले में फरार है.उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने फैसला सुनाया. पीड़ित बच्चे के मां की शिकायत पर झरिया थाने में 6 नवंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार
Dhanbad : पांच लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति तोपचांची के नरकोपी निवासी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिलेश पंडित को अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत में अभियुक्त मिथिलेश कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 24 जुलाई निर्धारित की है. इस ममले में मृतका की मां सरोजिनी रवानी ने तोपचांची थाना 9 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्रथमिकी में उसने कहा कि मिथिलेश पंडित ने ने उसकी पुत्री प्रिया कुमारी को पहले बहला-फुसला कर प्रेम जाल में फंसाया और अंतरजातीय विवाह कर लिया था. शादी के बाद वह पांच लाख रुपए दहेज की मांग करने लगा. असमर्थता जताने पर उसने 1 जून 2023 को ने उसकी पुत्री की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी.
रंजय हत्याकांड में नोडल अधिकारी का बयान दर्ज
Dhanbad : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह ऊर्फ रविरंजन सिंह की हत्या के मामले में सोमवार को वोडाफोन कंपनी के नोडल अधिकारी राजकुमार पाल का बयान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में दर्ज किया गया. कोर्ट को दिए बयान में अमरनाथ ने मामा उर्फ नंदकिशोर सिंह की मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट की पुष्टि की. रांची के होटवार जेल में बंद बिहार के आरा बेरथ निवासी आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. अदालत ने अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.
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