बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले तीन दोषियों को हाईकोर्ट ने दी सशर्त बेल
Ranchi: बैंक अधिकारी बनकर करोड़ो रुपए की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों गणेश मंडल, संतोष मंड और अंकुश कुमार मंडल को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है. कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि तीनों के बेलर उनके गांव के ही होने चाहिए और उनकी अचल संपति के दस्तावेज बेल बॉण्ड के […]
Ranchi: बैंक अधिकारी बनकर करोड़ो रुपए की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों गणेश मंडल, संतोष मंड और अंकुश कुमार मंडल को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है. कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि तीनों के बेलर उनके गांव के ही होने चाहिए और उनकी अचल संपति के दस्तावेज बेल बॉण्ड के रूप में दिए जाएंगे. वहीं दोषियों को बेल के दौरान हर महीने थाना में हाजिरी भी लगानी होगी. तीनों को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने 27 जुलाई को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोषियों की बेल पर सुनवाई हुई.
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