रांची नगर निगम: अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई, दो दुकानें सील

Ranchi: रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्रांतर्गत बिल्डिंग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस और रेजिडेशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत रविवार को सहायक प्रशासक के नेतृत्व में निगम के राजस्व शाखा की टीम ने रोशपा टावर में दो दुकानों – […]

Feb 11, 2025 - 05:30
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रांची नगर निगम: अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई, दो दुकानें सील

Ranchi: रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्रांतर्गत बिल्डिंग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस और रेजिडेशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत रविवार को सहायक प्रशासक के नेतृत्व में निगम के राजस्व शाखा की टीम ने रोशपा टावर में दो दुकानों – पीओजे फर्नीचर और वन स्टॉप सर्विस को सील कर दिया गया.

ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता

इन दुकानों को ट्रेड लाइसेंस सत्यापित करने के लिए 3 महीने से नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन प्रतिष्ठानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस प्रस्तुत करने और लेने में रुचि नहीं दिखाई गई. झारखंड व्यापार लाइसेंस विनियम, 2017 के तहत निगम द्वारा दुकानों को सील किया गया. बता दें कि निगम क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

नियमों का पालन आवश्यक

जिस परिसर में बिना लाइसेंस के व्यवसाय संचालित हो रहा है, वैसे परिसर को पकड़े जाने पर सील किया जाएगा. जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान म्युनिसिपल लाइसेंस ले चुके हैं, वे लाइसेंस की अनुज्ञप्ति को अपने प्रतिष्ठान में ऐसे स्थापित करें जिसका अवलोकन वेरिफिकेशन के क्रम में सहजता के साथ किया जा सके.

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