लंबित वादों के निस्तारण का सुलभ माध्यम है लोक अदालत: कविता
Ranchi: झालसा के निर्देश पर न्यायुक्त के निर्देश पर सिल्ली प्रखंड के बंसरूली पंचायत भवन में शुक्रवार को 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का अयोजन किया गया. एलएडीसी अधिवक्ता कविता कुमारी खाती ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या आदि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताया. ग्रामीणों को […]
Ranchi: झालसा के निर्देश पर न्यायुक्त के निर्देश पर सिल्ली प्रखंड के बंसरूली पंचायत भवन में शुक्रवार को 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का अयोजन किया गया. एलएडीसी अधिवक्ता कविता कुमारी खाती ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या आदि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताया. ग्रामीणों को डालसा की ओर से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी.
उन्होंने पीड़ित मुआवजा के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि डायन बिसाही के मामले में एक दूसरे की हत्या करना गलत है. कौशल्या देवी, शंकर महतो एवं ब्रजेश कुमार महतो ने गरीब तबके के लोगों को वृद्धा पेंशन और मजदूर निबंधन कार्ड एवं उससे होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी. इसके अलावा पीएलवी ने लोगों की समस्या को सुना तथा पीड़ित मुआवजा के बारे जानकारी दी.
8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत
8 मार्च को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में डालसा के पीएलवी के द्वारा जानकारी दी गयी. कौशल्या देवी ने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है.
उन्होंने 22 फरवरी को होनेवाले विवाह एवं चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत की भी जानकारी दी. वादकारी उक्त तिथि को आकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं. मौके पर बंशीधर महतो समेत अन्य उपस्थित थे.
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