शराब नीति मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता को जमानत दी
NewDelhi : उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को मंगलवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और […] The post शराब नीति मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता को जमानत दी appeared first on lagatar.in.
NewDelhi : उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को मंगलवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो गयी है.
#WATCH | On Supreme Court granting bail to BRS leader K Kavitha, Rajya Sabha MP, Ravi Chandra says, “We heard of the news that our leader has been granted bail. It was an unnecessary case, she was framed in the wrong case…We had trust in the law. We are trying to bring her out… pic.twitter.com/yzlRXPgzkd
— ANI (@ANI) August 27, 2024
पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या सामग्री है कि बीआरएस नेता के कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं
मुकुल रोहतगी ने सिसोदिया को जमानत देने के फैसले का हवाला दिया
कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गयी है उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया,
जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट/नष्ट किया था तथा उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला था रोहतगी ने इस आरोप को फर्जी बताया.
SC ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया
SC ने उन्हें जमानत दिये जाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं.
सीबीआई ने 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था
ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था. कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं.
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