सुप्रीम कोर्ट का NEET परीक्षा रद्द करने, काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, एनटीए से जवाब तलब किया
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कथित पेपर लीक को लेकर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. […]
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कथित पेपर लीक को लेकर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
NEET, 2024: SC refuses to stay counselling process for admissions in MBBS, other courses for successful candidates.
SC seeks response of National Testing Agency on plea seeking fresh NEET-UG, 2024 on grounds of ‘paper leak’, other ‘malpractices’.#NEET pic.twitter.com/BHKh0IOCnJ
— Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2024
NEET परीक्षा मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी
खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर NEET-UG 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब तलब किया है. हालांकि SC ने सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है.
एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी आयोजित करती है. SC ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
पेपर में गड़बड़ी के आरोपों की एसआईटी जांच की मांग
जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गयी थी कि NEET रिजल्ट रद्द घोषित किया जाये. दोबारा परीक्षा ली जाये. पेपर में गड़बड़ी के आरोपों की एसआईटी जांच की मांग की गयी है. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि 4 जून को आये परिणामों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग रोक दी जाये.
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